हवा की बिगड़ती गुणवत्ता और बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पिछले साल 9 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था.
अब सुप्रीम कोर्ट इस बार पूरे देश में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने को लेकर अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि केवल ग्रीन और सेफ पटाखे ही जा सकेंगे. तेज आवाज वाले पटाखों पर बैन जारी रहेगा. इसके साथ पटाखों की ऑनलाइन सेल पर बैन लगा दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर पटाखे नहीं बेचे जाएंगे. दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने पर पाबंदी नहीं रहेगी. आम लोग सिर्फ दो घंटे ही जला पाएंगे पटाखे.
बता दें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यू ईयर पर भी पटाखे चलाने के लिए समय का निर्धारण कर दिया है. न्यू ईयर पर 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे चला सकेंगे. ')}