हरिद्वार में ब्यूटी पार्लर के काम की आड़ में देह व्यापार का धंधा कराने वाले पति पत्नी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह ने 10 वर्ष की सश्रम कैद व 64500 रुपये जुर्माने और उसकी पत्नी को 7 वर्ष की सश्रम कैद व 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने 27 दिसंबर 2013 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उसकी महिला मित्र को जस्ट डायल पर जॉब के लिए बात करने पर एक मोबाइल नंबर दिया गया था।
मोबाइल नंबर पर बात करने पर ब्यूटी पार्लर की नौकरी की बात कहकर हरिद्वार में बुलाया गया था।आरोप है कि हरिद्वार बस अड्डे पर युवती को राजपुर रोड देहरादून निवासी रॉबर्ट मिला था, जो उसे ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिलाने के बहाने सराय रोड ज्वालापुर स्थित एक मकान में ले गया था, जहां पर युवती को दो अन्य युवतियों के साथ रॉबर्ट और उसकी पत्नी ने बंधक बनाकर रखा था और उससे जबरदस्ती देह व्यापार का धंधा कराया। इसकी सूचना युवती ने अपने मित्र को फोन से दी थी।युवती के मित्र ने दिल्ली से आकर अपनी महिला मित्र को रॉबर्ट जॉन के कब्जे से छुड़वाया था और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने रॉबर्ट जॉन के बताने पर तीन युवकों रवि शर्मा उर्फ रामनिवास निवासी भगवानपुर गाजियाबाद, शेखर पुरी पुत्र राजवीर पुरी निवासी दूधाधारी चौक जिला हरिद्वार और नीरज उर्फ अर्जुन पुत्र नानक चंद निवासी नई बस्ती भीमगोड़ा हरिद्वार को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने आरोप सिद्ध नहीं होने पर दो युवतियों और तीन आरोपियों रवि शर्मा, शेखर पुरी, नीरज कुमार सहित पांच को दोषमुक्त कर दिया है।