देहरादून में बिना मास्क पहने कई लोगों के हो रहे चालान, लोगों में दिख रही जागरूकता की कमी
जिला प्रशासन ने गुरूवार को 181 लोगों का चालान काट लिया, पुलिस ने भी 426 लोगों के चालान काट दिए
देहरादून: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने पूर्व में महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करते हुए राज्य में कोविड-19 के चलते फेसमास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमों को सख्त कर दिया गया था।
इसी नियम के तहत राजधानी देहरादून में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर फेसमास्क को जरूरी किया गया है। जिला प्रशासन फेसमास्क नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है।
गुरूवार को देहरादून में 181 लोगों के चालान काटे गए, जिनमें डोईवाला में 49, तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत 21, मसूरी में 51, कालसी में 36, चकराता में 8 विकासनगर में 16 व्यक्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त पुलिस टीम द्वारा जनपद अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग न करने पर 426 व्यक्तियों के चालान किये गये।
जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 संक्रम से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों एवं बाजारों, चौराहों, चिकित्सालयों, बैंक में मास्क में मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है, उन्होने कहा कि मास्क न पहनने वालों के विरूद्ध सघन अभियान चलाने एवं जनमानस को जागरूक करने के निर्देश दिये गये हैं। मास्क पहने सुरक्षित रहे, विशेषकर सार्वजानिक स्थानों पर बिना मास्क पहने निकलना घोर अफराध की श्रेणी में आता है।