भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन-3 गाइडलाइन को राज्य में लागू कर दिया है। रेड जोन वाले हरिद्वार में बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ गली मोहल्ले की दुकानें ही खुलेंगी। वहीं, देहरादून को ऑरेंज जोन में होने की वजह से सीमित छूट ही मिल सकेगी।
आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी। अन्य दुकानों को हप्ते में सिर्फ तीन दिन खोलने की छूट मिलेगी। इसके लिए वकायदा लिस्ट जारी की गई है। कुछ दुकानें जैसे खाद्य पैकेजिंग की दुकाने, दर्जी, मोबाइल, टीवी/उपकरण मरम्मत की दुकानें, कपडे रेडीमेट, होजरी की दुकानें, जूते की दुकानें/मरम्मत की दुकाने, गिफ्ट शॉप सोमवार, बुधबार और शुक्रवार को खुलेंगी।
इसके अलावा कुछ दुकानें जैसे हार्डवेयर, पेंट, मार्बल, बिल्डिंग मेटेरियल, आभूषण, जनरल स्टोर, मशीनरी की दुकानें, ऑटो पार्ट्स/सर्विस की दुकानें, फूलों की दुकाने मंगलवार, वृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। इस बाबत राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। आप लिस्ट में उन दुकानों को पढ़ सकते हैं। नगरनिगम देहरादून के अंतर्गत ईंट भट्टों का संचालन होता रहेगा। अपने चार पहिया वाहन में चालक सहित तीन लोगों के बैठने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन में एक व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी।
ये दुकानें रहेंगी बंद-
देहरादून में नाई, स्पा, सैलून, ब्यूटीपार्लर, पंचकर्म, जिम और इाईक्लीनर की दुकानें बंद रहेंगी। बस, आटो, रिक्शा, टैक्सी, बिक्रम का संचालन बंद रहेगा। निजी कार्यालय, प्रतिष्ठानों में एसी प्रतिबंधित रहेगा। सभी शैक्षणिक, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जनपद देहरादून के चकराता, कालसी, त्यूनी तहसीलों में सभी दुकानें सुबह सात बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।