उत्तराखंड में मंगलवार यानी आज से सुबह 6 बजे से एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान सरकार ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मांस आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पहले ये दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुल रही थीं।
आदेश मे बताया गया है कि राशन की दुकानें केवल 14 मई को 07 बजे से 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं, उत्तराखंड आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कोविड जांच रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग खुलेंगे, शादी समारोह में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
राज्य के अंदर आवागमन में बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी. हालांकि, प्रमाण दिखाने पर लोग टीकाकरण के लिए जा सकेंगे। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। शराब की दुकानें और बार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन बैंक तथा गैस एजेंसी को छूट दी गई है।
बता दें कि उत्तराखंड में सोमवार को कोविड-19 के 5,541 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 168 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई, प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रविवार को ही पूरे प्रदेश में 11 मई से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था।
उत्तराखंड: राज्य में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा। फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद की दुकानें सुबह 7-10 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम, थिएटर, असेंबली हॉल, बार, शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। pic.twitter.com/vsmQici6lU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2021