देश में लॉकडाउन थ्री खत्म होने से कुछ घंटे पहले लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं। देशभर में 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है। लोगों को लॉकडाउन-तीन के मुकाबले इस लॉकडाउन-चार में अधिक छूट मिलेगी लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ बातें राज्य सरकार पर छोड़ दी हैं, अब राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कुछ विशेष गाइडलाइन जारी करेंगी।
केंद्र की और से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसे भी आपको बताएँगे लेकिन फिलहाल बता दें कि रेड जोन के लिए मुसीबतें पहले जैसी ही रहेंगी, ग्रीन और ऑरेंज जोन को कुछ ज्यादा रियायतें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में भी सबकी निगाहें इस जोन के हिसाब से जिलों को क्या रियायतें दी जाएंगी। इसका फैसला अभी राज्य सरकार करेगी लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से राज्य सरकार जोन के हिसाब से ये रियायतें दे सकती है-
हॉटस्पॉट को छोड़कर अन्य स्थानों पर दुकानों का खोलने का समय बढ़ सकता है।
ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन को छूट दी जा सकती है।
ग्रीन जोन में होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन पर फैसला हो सकता है।
क्या है केंद्र की गाइडलाइन्स-
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर चलेंगी।
- स्कूल कॉलेज शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
- केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं।
- धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगी।
- रेड जोन ग्रीन जोन और यलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को मिला।
- रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते।
- राज्यों के अंदर बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार करेगी।
- छोटे बच्चे बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर ना निकले।
- होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं।
- शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा पर रोक।
- अफवाह फैलाने वालों पर 1 साल तक की जेल हो सकती है।
- देशभर में फेस मास्क पहनना जरूरी।
- अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे।
- गुटखा पान मसाला खाने वालों पर कार्रवाई होगी।
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